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नागौर-10 विधानसभा क्षेत्रों में 2521 मतदान केन्द्रों पर होगा मतदान। मतदान दलों की रवानगी 24 नवंबर को, मतदान दिवस 25 को।

वीरधरा न्युज। नागौर@ श्री प्रदीप कुमार डागा।


नागौर।विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर 25 नवम्बर को मतदान होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा, जिसे लेकर नागौर की दस विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2521 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने गुरूवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि मतदान दिवस पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। एक्जिट पोल पर 30 नवम्बर तक तथा ऑपिनियन पॉल पर मतदान समाप्ति तक रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस रहेगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में मतदान बूथों को लेकर पोलिंग पार्टियां गठित कर दी गई है। मतदान दलों की रवानगी के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। मतदान दलों की रवानगी 24 नवम्बर को होगी। जिले में मतदान दलों की रवानगी बलदेवराम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय तथा डीडवाना के विवेकानंद मॉडल स्कूल से होगी। उन्होंने बताया कि इस बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आठ महिला तथा आठ युवा बूथ तथा एक दिव्यांग बूथ होगा।

मतदान बूथों पर आवश्यक सुविधाएं विकसित

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि सभी मतदान बूथों पर आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया करवा दी गई है। दिव्यांगों व वृद्धजनों की सहायता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान केन्द्रों पर रैम्प, व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्काउट एवं गाइड तथा एनसीसी कैडेट भी दिव्यांगजनों तथा वृद्धजनों की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को सफलतम तरीके से करवाने और मतदान बूथों पर वोटिंग संबंधी शिकायतों के निवारण को लेकर जिला मुख्यालय के अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय स्तर पर भी वार रूम गठित किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर स्थापित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के संपर्क सूत्र 01582- 240830 है।

वेबकॉस्टिंग व वीडियोग्राफी से निगरानी, वोटर स्लिप वितरित

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि जिले के कुल मतदान केन्द्रों में से पचास फीसदी पर वेबकॉस्टिंग एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटरस्लिप वितरित कर दी गई है। मतदाताओं द्वारा वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य बारह वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।

अब मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर दिनांक 23 नवम्बर की शाम छह बजे से 25 नवम्बर की शाम छह बजे मतदान समाप्ति तक प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि के दौरान डोर टू डोर संपर्क पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवंबर सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। लोक सुरक्षा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किए गए हैं।

वाहनों से मतदाताओं के परिवहन पर रहेगी रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केद्रों तक लाने और ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। साथ ही मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार भी अनुमत नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में रहेंगे ये प्रतिबंध जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छुरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड, सिक्योरिटी वाले व्यक्ति और कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को भी धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट दी गई है। आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगी।

सोशल मीडिया, थियेटर, टेलीविजन और लाउडस्पीकर आदि से भी प्रचार पर रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे की समायावधि में चुनाव से जुड़ी समस्त सार्वजनिक सभा, जुलूस के साथ सोशल मीडिया चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान प्रत्याशी विशेष के पक्ष में संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या मनोरंजन के कोई अन्य साधन से चुनाव सम्बंधी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

बाहरी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रुक सकेगा निर्वाचन क्षेत्र में
डॉ. अमित यादव ने बताया कि इस समयावधि में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति यदि सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने बताया कि समस्त सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है।

प्रिंट मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन अनिवार्य
विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 25 नवम्बर की तिथि में अभ्यर्थी व राजनीतिक दलों द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करवाए जाने वाले समस्त राजनीतिक विज्ञापनों का 24 नवंबर को अनिवार्य रूप से अधिप्रमाणन करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार इन दोनों दिन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी (एमसीएमसी) से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन करवाना होगा। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से पूर्व एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करें।

चौक-चौंबद रहेगी पुलिस व्यवस्था, संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष नजर

जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर सभी मतदान केन्द्रों पर कानून व्यवस्था चौक-चौबंद रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में 560 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। पत्रकार वार्ता में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुरेश कुमार भी मौजूद रहे।

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