Invalid slider ID or alias.

दिल्ली-लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र अब 21 साल होगी सभी धर्मों और वर्गों पर लागू होगा यह कानून।

वीरधरा न्यूज़।जयपुर@श्री अक्षय लालवानी।
दिल्ली।बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक,प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। बता दें कि अभी पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल है। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद सरकार बाल विवाह निषेध कानून,स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान,यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। टास्कफोर्स ने युवतियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का पूरा रोल आउट प्लान सौंपा था और इसे समान रूप से पूरे देश में सभी वर्गों पर लागू करने की मजबूत सिफारिश की है। मोदी सरकार के कार्यकाल में विवाह के संबंध यह दूसरा बड़ा सुधार है जो समान रूप से सभी धर्मों के लिए लागू होगा। इससे पहले NRI मैरिज को 30 दिन के भीतर पंजीकृत कराने का बड़ा कदम उठाया गया।

Don`t copy text!