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सवाई माधोपुर/बौंली-दुष्कर्म व अश्लील फोटो अपलोड करने के आरोपी की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी वीरेंद्र बंजारा उर्फ भरतू निवासी पांचोलास थाना रवांजना डूंगर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले की एक पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक के यहां 8 सितंबर 2022 को परिवाद पेश कर बताया था कि मेरा विवाह अक्षय तृतीय पर 2022 को बनवारी निवासी फागी के साथ हो गया था वह अपने पिता के साथ गांव में रह रही थी उसी समय 2 माह पूर्व आरोपी वीरेंद्र बंजारा घर पर अकेली को देखकर आया उस वक्त में कपड़े बदल रही थी तो उसने मेरी अश्लील फोटो खींच ली एवं दबाव डालकर गलत काम करने लगा जब मैंने घरव अपने ससुराल वालों को बताने को कहा तो उसने फोटो डिलीट करने के लिए ₹50हजार की मांग की नहीं देने पर आरोपी ने 26 अगस्त 2022 को यह फोटो मेरे पति भाई व अन्य के मोबाइल पर अपलोड कर दी एवं 1 सितंबर 2022 को फेसबुक अकाउंट आजाद परिंदे पर भी सार्वजनिक कर दी इस प्रकार आरोपी ने फोटो का नाजायज फायदा उठाकर शारीरिक व मानसिक शोषण किया। पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी विरेंद्र बंजारा उर्फ भरतू निवासी पाचोंलास थाना रवांजना डूंगर को 2 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

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