वीरधरा न्यूज। बड़ीसादड़ी@डेस्क।
बड़ीसादड़ी। उपखण्ड की विनायका ग्राम पंचायत के सरपंच राजकुमार जाट को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया और जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने 14 मार्च 2024 को आदेश जारी कर सरपंच के निलंबन होने से उपसरपंच राधेश्याम ओड़ को चार्ज देने के लिए उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़ीसादड़ी को जारी किए। जिस पर शनिवार को विकास अधिकारी लक्ष्मण सिंह रावत दोपहर बाद विनायका पहुंचे और उप सरपंच राधेश्याम ओड़ को चार्ज लेने के लिए फोन कर बुलाया और ग्रामीणों की मौजूदगी में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में उपसरपंच राधेश्याम ओड़ को विनायका सरपंच का चार्ज दिलाया।उल्लेखनीय है तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने के आरोप लगने के बाद सरपंच राज कुमार जाट को नैतिक अद्यमता की श्रेणी में मानकर 31 मार्च 2021 को सरपंच पद से पंचायतीराज अधिनियम की धारा 38 4 के तहत निलंबित कर दिया गया ओर नियमानुसार 22 अप्रैल 2021 को उपसरपंच राधेश्याम ओड़ को चार्ज दिया गया। 5 मई 2021 को राज कुमार जाट ने राजस्थान उच्च न्यायालय से निलंबित होने पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। 18 मई 2021 को पुनः सरपंच पद का चार्ज ले लिया।इधर न्यायालय ने 4 सितंबर 2023 को सरपंच पद से निलंबन आदेश पर जारी स्थगन आदेश खारिज हो गया।यह स्थगन खारिज होने का आदेश जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को 19 फरवरी 2023 को तामील करवा दिया गया। जिस पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी बड़ीसादड़ी को 14 मार्च 2024 को आदेश जारी कर सरपंच के रिक्त पद पर उपसरपंच को चार्ज दिलाने के आदेश दिए।