हिन्दु संगठन के चार कार्यकर्ता को बस्सी मे मोहरम के दिन कई दुकाने, गुमटिया, कारे, मोटरसाइकिले जलाने के मामले मे न्यायालय ने दोषमुक्त बरी किया।
वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़ @डेस्क।
चितौडगढ। 1 अक्टूबर 2017 को बस्सी कस्बे मे मोहरम के ताजिये करबला करने को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा निकाले जा रहे झुलुस के दौरान बस्सी कसबे के धार्मिक आस्था का केन्द्र लक्ष्मीनाथ मंदिर पर हो रही उसी समय महाआरती के दौरान मचे उपद्धर्व को लेकर पुरे कस्बे में हुई आगजनी सामप्रदायिक तनाव के दौरान आगजनी की घटना में कही दुकाने, गुमटिया, मोटरसाइकिले, कारे, पार्टस आदि जलकर नष्ट हो गये। इस दौरान जिला प्रशासन, विभिन्न हिन्दु संगठन के समाज सेवी चितौडगढ विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या व ग्राम वासियो ने आग बुझाने में सहयोग किया। इस दौरान बस्सी ग्राम मे सामप्रदायिक तनाव व्यापत हुआ। इस दौरान पिडित हिन्दु समाज के लोगो ने मुस्लिम समाज के उपद्धविया के खिलाफ दो अलग अलग घटनाओ को लेकर बस्सी थाने में मुकदमे दर्ज करवाये। इसी दौरान मुस्लिम समाज के पिडित व्यक्तियों द्वारा पुलिस थाना बस्सी में अभियुक्त पंकज तिवारी, रतन खटीक, ओम प्रकाश तेली, सोहन दास वैष्णव सभी निवासी बस्सी व अन्य ग्राम वासियो के विरूद्ध धारा 295,435,436,427 आईपीसी मे फरियादी अहमद हुसैन मंसुरी, मुख्तियार अहमद, अकरम हुसैन, हुसैन मोहम्द, अमजद अली मंसूरी ने अपने साथ हुई अलग अलग घटना को लेकर मुकदमे दर्ज करवाये दौराने अनुसंधान बस्सी थाना पुलिस द्वारा उक्त चारो अभियुक्त पंकज तिवारी, रतन खटीक, ओम प्रकाश तेली, सोहन दास वैष्णव के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की अभियुक्तगणो की ओर से पेरवी एडवोकेट ओमप्रकाश
शर्मा, रवि बातरा, राजेन्द्र सिंह चौहान, सत्यनारायण माली आदि ने पेरवी की अभियोजन पक्ष की और से कुल 21 गवाहो ने अपने बयान लेखबद करवाये तथा कुल 50 दस्जावेज प्रदर्शित करवाये। इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधिश क्रमांक -2 चितौडगढ के न्यायाधिश विनोद कुमार बैरवा ने दोनो पक्षों की अंतिम बहस सुन कर प्रकरण का 16 मार्च 2024 को निस्तारण करते हुए अभियुक्तगणों को दोषमुक्त कर बरी करने का निर्णय पारित किया। इस दौरान उक्त सूचना मिलते ही हिन्दु संगठनो में खुशी की लहर छायी और कार्यकर्ताओं ने मिठाईया बांटकर खुशीया मनायी।