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सवाई माधोपुर/बौंली-नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी पंकज जोशी निवासी सांगा थाना सिंघाना जिला झुंझुनू का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एक थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी नाबालिग पुत्री 11 अक्टूबर 2022 की सुबह 9:00 बजे से ही कहीं चली गई पुत्री को सभी जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। मुझे अंदेशा है कि प्रार्थी की पुत्री को पंकज जोशी फरीदाबाद जोशी नोएडा कंपनी में प्राइवेट काम करता है वह बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी पंकज जोशी को 22 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में है।

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