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चित्तौड़गढ़-एक प्रोपर्टी डीलर सहित 5 व्यक्तियों के विरुद्ध महेशपुरम में जमीन का सौदा कर धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ श्री सत्यनारायण कुमावत।

चित्तौड़गढ़।सदर थाना पुलिस ने एक प्रोपर्टी डीलर सहित 5 व्यक्तियों के विरुद्ध कृषि भूमि का सौदा करने के बाद अन्य के पक्ष में रजिस्ट्री करा 33 लाख 51 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार नारायण लाल पिता देवीलाल अहीर निवासी सेमलिया थाना शम्भूपुरा ने सदर थाना पुलिस को इस आशय कि शिकायत दर्ज कराई कि राधेश्याम पिता भेरूलाल सुथार निवासी ओछड़ी के हिस्से की करीब 28 आरी कृषि भूमि महेश पुरम सेंती में स्थित है। इस भूमि के संबंध में प्रॉपर्टी व्यवसायी महेश कुमार पिता चतरलाल मेनारिया निवासी ब्रह्मपुरी सेंती ने उसे बताया और जमीन दिखाई जो उसे पसंद आ गई। इसके बाद 19 जुलाई 2021 को बैठक के बाद इस भूमि का सौदा 86 लाख 51 हजार में तय हो गया। जिस पर उसने 26 लाख 1 हजार रुपये नकद व 4 लाख 50 हजार रुपये का चेक दे दिया और 500 रुपये स्टाम्प पर अनुबंध पत्र लिखा गया, जिसकी मूल प्रति उसे दे दी गई। लेकिन कुछ समय बाद विक्रेता ने चेक उसके खाते में नहीं लगाकर उससे 4.5 लाख रुपये आरटीजेएस के माध्यम से लेकर उसे चेक लौटा दिया। इसके बाद दो बार में 3 लाख रुपये और ले लिए। इसके बाद भूमि की रजिस्ट्री कराने की बात पर दोनो टालमटोल करने लगे, शंका होने पर उसने उप पंजीयन कार्यालय में सम्पर्क किया तो पता चला कि आरोपियों ने उक्त भूमि मंजू देवी मेनारिया पत्नी महेश कुमार मेनारिया निवासी केशव नगर ब्रह्मपुरी सेंती के नाम रजिस्ट्री करा दी है। इस तरह आरोपियों ने उसके साथ 33 लाख 51 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने राधेश्याम सुथार, महेश कुमार मेनारिया, मंजु देवी मेनारिया, मयंक लोढा निवासी बापू नगर सेंती व सीताराम पुत्र भीमराज अहीर निवासी सेमलिया के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। सदर थाना पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है।

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