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नागौर-पुलिस थानों में तत्काल जमा करवाने होंगे लाइसेंसशुदा हथियार जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश।

 

वीरधरा न्युज।नागौर@ श्री प्रदीप कुमार डागा।

नागौर।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान जिले में भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए लाईसेंसशुदा हथियारों को तुरंत प्रभाव से संबंधित थाना अधिकारियों के पास जमा करवाने के निर्देश दिए।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार लाइसेंसी को संबंधित थानाधिकारियों के पास तत्काल अनिवार्यतः शस्त्र जमा करवाने होंगे। संबंध व्यक्ति अपना हथियार चुनाव परिणाम के एक सप्ताह बाद संबंधित थाने से प्राप्त कर सकता है।आदेशानुसार यदि किसी लाईसेंस धारक को हथियार जमा कराने के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह अपनी परिवेदना कारण सहित संबंधित थानाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

इन्हें रहेगी छूट

जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड के अधिकारी व कर्मचारी सहित बैंक सुरक्षाकर्मी, पंजीकृत कम्पनियों के लाईसेंसी जिन्हें संस्थागत सुरक्षा हेतु अनुज्ञापत्र जारी है, या केन्द्रीय व राज्य सरकार के कार्मिक जो अपने दायित्व का निर्वहन के लिए शस्त्र धारित हेतु अधिकृत है, राईफल एसोसिएशन एवं स्पोर्टमेन जो राईफल एसोसिएशन के मेम्बर होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता मे भाग लेते हों।
पंजीकृत कंपनी या पेट्रोल पंप मालिक जिन्हें संस्था सुरक्षा हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक परंपरा के अनुसार किसी श्रेणी का शस्त्र रखने की मान्यता है, इन सभी को शस्त्र जमा कराने से छूट रहेगी।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत जिले की सीमा में निवास करने वाले शस्त्र लाईसेंस धारकों को अनुज्ञापत्र में दर्ज आर्म्स शस्त्र को तत्काल प्रभाव से निकटतम पुलिस स्टेशन के पास जमा करा कर विधिवत रसीद प्राप्त करनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेशों की पालना निर्धारित समयावधि में नही करने वालों के विरूद्व शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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