वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी कबिता शर्मा ने चेक अनादरण के अपने एक निर्णय में आरोपी को 3 लाख 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व दो साल के साधारण कारावास से दण्डित किया।
प्रकरणानुसार परिवादी महेन्द्र कुमार काला पिता कैलाशचन्द्र काला ने जरिये अधिवक्ता लोकेन्द्रसिंह राणावत के एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि गांधीनगर निवासी अभियुक्त गणेशलाल भांबी पिता हीरा लाल ने रुपयो की वैध आवश्यकता बताकर तीन लाख रुपये उधार लिये। अदायगी पेटे यूको बैंक का एक चेक दिया जिसे निर्धारित समयावधि में बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त राशि के चलते अनादरित कर दिया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद परिवादी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निर्णय पारित किया।