वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा एवं सदस्यगण राजेश्वरी मीणा, अरविन्द कुमार भट्ट ने अपने एक निर्णय में एसबीआई से लिये पर्सनल लोन में एक्वायर्ड इंट्रेस्ट, डिस्चार्ज अमाउंट सहित सम्पूर्ण राशि जमा कराये जाने के बावजूद एनओसी पर बैंक द्वारा प्री प्रेमेन्ट पेनाल्टी की वसूली गई राशि को लौटाने का आदेश दिया।
गांधीनगर निवासी प्रार्थी मुख्तार हुसैन पिता सरफराज हुसैन ने एक परिवाद उपभोक्ता आयोग में जरिये एडवोकेट तनवीर खान के इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने विपक्षी एसबीआई कलेक्ट्री चित्तौड़गढ़ से एक पर्सनल लोन छः लाख का लिया। समय समय पर किश्तों की अदायगी करता रहा। स्टेटस की जानकारी पर बैंक द्वारा बताये बाकीयात सहित एक्वायर्ड इंट्रेस्ट, डिस्चार्ज अमाउंट का भी भुगतान कर दिया गया। एनओसी के समय बैंक द्वारा 23705 रुपये की प्री पेमेन्ट पेनल्टी की गलत डिमाण्ड बता कर जमा कर लिये।
प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य और परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आयोग द्वारा बैंक को राशि 17101 रुपये मय अधिवक्ता फीस के लौटाने का आदेश दिया।