सवाईमाधोपुर-7 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास एवं ₹1लाख के अर्थदंड की सजा।
वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर।पॉक्सो व परिवार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक पांडे ने रिश्ते में अपनी बहन लगने वाली 7 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर मिठाई की गोली देने के बहाने स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म कर लहुलुहान कर देने के आरोपी शंकर मीणा उर्फ कुंजीलाल निवासी हरसोता थाना बौंली जिला सवाई माधोपुर को मामले की गंभीरता को देखते हुए दोष सिद्ध हो जाने पर मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास एवं ₹1लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने रिपोर्ट पेश कर बताया था कि मेरे दो पुत्र और दो पुत्रियां है मैं 27 जून 2020 को ससुराल विवाह समारोह में गया था जिसमें 1 पुत्र व एक पुत्री मेरे साथ एवं 1 पुत्र व एक पुत्री उसकी मां के साथ घर पर ही थे इसी दौरान 28 जून 2020 को करीब 12:00 बजे मेरी घरवाली ने फोन कर बताया कि बच्ची को क्या हो गया है उसके खून आ रहा है मैंने मेरे चचेरे भाई सीताराम को देखने के लिए कहा सीताराम ने मुझे बताया कि बच्ची के पेशाब करने की जगह पर खून आ रहा है एवं रुक नहीं रहा है मैं भी गांव पहुंचा एवं बच्ची को सवाई माधोपुर जिला चिकित्सालय लेगए जहां पर होश आने पर बच्ची ने बताया कि शंकर मुझे गोली दिलाने के बहाने दुकान पर ले गया फिर स्कूल में ले जाकर गलत काम किया शंकर रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 8 जुलाई 2020 को आरोपी शंकर मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो दीपक पांडे ने आरोप सिद्ध हो जाने पर आरोपी गण को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से एवं 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से एवं 5(M) सपठित धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास व ₹1लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।