वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली।विशेष पॉक्सो न्यायालय जिला सवाई माधोपुर ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी विजय कुमार बैरवा निवासी खेरदा सवाई माधोपुर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि नाबालिग पुत्री के पिता ने जिले के एक थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 जुलाई 2022 को रात्रि 11:30 बजे की बातहै प्रार्थी की पत्नी फलोदी गई हुई थी और मैं भी एक मुंडन संस्कार में शामिल होने बाहर गया हुआ था। मेरे घर पर 15,13, व 9 वर्ष की तीन पुत्री व 6 वर्ष का एक पुत्र चारों ही नाबालिक घर पर सो रहे थे। मुंडन संस्कार से रात्रि 2:30 बजे वापस लौटने पर मुझे मेरी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री गायब मिली इसके बारे में अन्य पुत्र पुत्रीयों से मालूम करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। घर से गायब पुत्री की जन्म तिथि 15 मई 2009 है। इससे पूर्व भी आरोपी विजय बैरवा उसे विद्यालय आते जाते समय छेड़ा करता था जिसकी शिकायत मैंने प्रधानाचार्य को लिखित में दिथी। आरोपी अपने भाई मुकेश के साथ बाइक लेकर आया व प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। प्रार्थी की पुत्री ने उसे बताया कि उसे जंगल में ले जाकर विजय ने नंगा किया वह खुद भी नंगा हो गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर 26 जुलाई 2022 को आरोपी विजय व उसके पिता नाबालिग पुत्री को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए ।पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 28 जुलाई 2022 को आरोपी विजय कुमार बेरवा निवासी खेरदा जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।