वीरधरा न्यूज़।प्रतापगढ़@ श्री लोकेश जणवा।
प्रतापगढ़। राज्य सरकार के निर्देषानुसार घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान एवं पात्रता के चाहे वह किसी भी राज्य का हो प्रदेश में निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में इलाज कराया जायेगा।
जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार के बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अनुसार योजना 22 जून 2022 से प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को चाहे वह किसी भी राज्य का हो बिना किसी पहचान एवं पात्रता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंध निजी एवं राजकीय अस्पताल में दुर्घटना के 72 घंटों तक निःषुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र मरीजों का उपचार योजना के तहत उपलब्ध पैकेजेज के अनुसार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जो मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र नहीं है उन्हें दुर्घटना के प्रथम 72 घंटों में योजना से संबंध अस्पतालों में निःशुल्क उपचार दिया जायेगा एवं 72 घंटो के बाद गैर लाभार्थी मरीज को राजकीय अस्पताल में रेफर किया जायेगा अथवा मरीज स्वेच्छा से स्वयं के खर्च पर निजी अस्पताल में आगे का उपचार जारी रख सकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उपलब्ध पैकेजेज में से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार के लिए 182 पैकेजेज रोड़ टेफिक एक्सीडेन्ट के उपचार चिन्हित किये गये है।