वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने चार अलग-अलग दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजन के लिए 4 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है। जिला कलक्टर ने सहायता राशि मृतकों के परिजन एवं घायलों के बैंक खातों में अविलंब जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। इनमें चार व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रत्येक की पत्नी को एक लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
‘‘संकट’’ में सहारा बनी सरकार
जिला कलक्टर के आदेशानुसार 15 जनवरी, 2022 को पानी में डुबने की दुर्घटना में शहबाज खान पुत्र फयाज मोहम्मद निवासी पंचवटी कच्ची बस्ती, चित्तौड़गढ़ की मृत्यु होने पर उनकी माता हुसैना बेगम को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये, 20 मार्च, 2021 को सड़क दुर्घटना में गजेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह राजपुत निवासी मीठाराम जी का खेड़ा प्रतापनगर की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी पारस कुंवर तथा 3 फरवरी, 2022 को भांड मोहल्ला कस्बा चौकी के पास, चित्तौड़गढ़ मुस्ताक खां पुत्र लतीफ मोहम्मद की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सिमरन बानू के नाम पर एक लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, भूपालसागर तहसील के पारी का खेड़ा निवासी धन्ना उर्फ धनराज पुत्र नारायण भील की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को एक लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।