वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव के दौरान सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इनके 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 6 मई शाम 5 बजे से 8 मई को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए है।
आदेशानुसार निर्वाचन क्षेत्रों में तथा 5 किमी. परिधीय क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
गौरतलब है कि जिले में कपासन पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 और बड़ी सादड़ी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 12 से पंचायत समिति सदस्यों एवं निम्बाहेड़ा पंचायत समिति की बांगेड़ा घाटा ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उपचुनाव होने हैं। कलक्टर ने आबकारी, पुलिस एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को सूखा दिवस की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।