जयपुर।
राजस्थान में पटाखों पर बैन लगाने के बाद गहलोत सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत पटाखा बेचने पर 10 हजार रुपए और आतिशबाजी करने पर 2 का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह कार्रवाई राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत की 31 दिसम्बर तक जाएगी। आदेशों के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक व उससे ऊपर की रैंक के सभी अधिकारी, नगर निगम, नगर परिषद व पालिकाओं में राजस्व अधिकारी व उससे ऊपर रैंक के अधिकारी, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी बीडीओ अपने -अपने कार्यक्षेत्र में इन आदेश की पालना सुनिश्चित करने एवं उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि वसूल करने के लिए अधिकृत होंगे । आपको बता दें कि एक नवंबर को राज्य में गहलोत सरकार ने पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने और दीपावली, शादी समारोह व अन्य मौकों पर आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला लिया था। ये फैसला कोरोना संक्रमण और सांस व ह्दय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को धुंए से होने वाली परेशानी को देखते हुए लिया था।
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