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करंट से मृत्यु होने पर बीमा कंपनी के विरूद्ध 20 लाख रूपये क्षतिपूर्ति का आदेश।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। राशमी तहसील के सोमरवालों का खेड़ा निवासी परिवादी रोशनलाल पिता गोवर्धनलाल जाट ने एक परिवाद न्यायालय स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन्श्योरेंस कंपनी के विरूद्ध जरिए अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया, कुलदीप सुहालका, राजकुमार वैष्णव के इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी के पिता गोवर्धनलाल जाट ने अपने जीवनकाल में विपक्षी बीमा कंपनी से बीमा पॉलीसी जारी करवाई थी जो 19 फरवरी 2021 तक प्रभावी होकर दुर्घटना मृत्यु पर 20 लाख रूपये देय योग्य थी। इसी दौरान 06 मई 2021 को सुबह नोहरे के पास ट्यूबवेल से रजका को पानी देने के लिए मोटर चलाने के दौरान दुर्घटनावश स्टार्टर में करंट आने से उनकी मृत्यु हो गई। राशमी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम होकर थाना राशमी में रिपोर्ट 15/21 दर्ज हुई। गोवर्धनलाल के एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्र व बीमा पॉलिसी में नोमीनी होने के नाते रोशनलाल ने क्लेम आवेदन पेश किया जिसे बीमा कम्पनी द्वारा पुरानी गंभीर बीमारी से मृत्यु होना बता नो क्लेम कर दिया गया।
परिवादी ने परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया कि जहाँ स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा सदस्य विमला सेठिया व शशि माथुर ने अधिवक्ता परिवादी के तर्काें से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी बीमा कंपनी आईंसीआईसी लोम्बार्ड इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध दो माह में बीमा राशि के 20 लाख रूपये मय 7 प्रतिशत ब्याज के साथ ही 5-5 हजार रुपये मानसिंह संताप व वकील मेहनताना के अलग से अदा करने का आदेश सुनाया।

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