नेतावल महाराज के उप सरपंच राजदीप सिंह के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर जेसीबी से मकान का पक्का बरामदा वह छत गिराने का आरोप।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@ श्री अनिल सुखवाल।
चित्तौडग़ढ़। उपसरपंच ने तोड़ा मकान का पक्का बरामदा तो पीड़ित परिवार जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचा और उपसरपंच पर नाजायज कार्यवाही कर रंजिश पूर्वक कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
मामले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले की चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति अन्तर्गत ग्राम नेतावल महाराज की आबादी में लेहरू लाल कुम्हार का एक रिहायशी मकान बना हुआ है मकान के बाहर ही एक बरामदा बना हुआ था जो लगभग 4 फीट बाई 20 फीट का लम्बा चौड़ा है।
लेहरू लाल कुम्हार एक गरीब एवं निर्धन परिवार का व्यक्ति हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे, पत्नि एवं वृद्ध माता पिता को छोड़कर गुजरात रह कर कडी मेहनत कर भूख प्यास काट कर एक एक पैसा इकट्ठा कर अपने गांव नेतावल महाराज में आवासीय मकान बनाया था। लेहरू लाल कुम्हार ने मुलजिम उपसरपंच राजदीप सिंह राजपूत पर आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के साथ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपकर कहा है कि उप सरपंच ने मुझ प्रार्थी से रंजिश रखते हुए मेरे मकान के बाहर बने बरामदे को नाजायज बताते हुए एक नोटिस चस्पा किया एवं उसी दिन बिना किसी अधिकार के एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से मेरे मकान के बरामदे को जबरन ताकत बल पर आधे से ज्यादा तोड दिया है जबकि मुझ फरियादी ने नियमानुसार पंचायत द्वारा जारी किये गये नोटिस का जवाब भी पेश कर दिया था।
पीड़ित लेहरू लाल कुम्हार ने बताया कि 13 जनवरी की शाम को करीब 3-4 बजे उक्त मुलजिम अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर आया एवं बिना किसी अधिकार के एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से अपने मनमाने तरिके से मेरे मकान के बरामदे के मलवे एवं कीमती पत्थर व लोहे के सरिये ट्रेक्टर मे भर कर लेकर चले गये। तथा शेष बरामदे को तोड़ने की धमकी देकर गये। इस कारण से मुझ फरियादी को भारी मानसिक कष्ट एवं आर्थिक नुकसान हुआ जिससे मेरा मानसिक सन्तुलन बिगड गया एवं मेरी तबीयत खराब हो गयी जिससे मुझे सांवलियाजी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जहां मेरा इलाज चल रहा था। परन्तु मुल्जिम द्वारा बार बार बरामदा तोड़ने की धमकीयां देने से मुझे जबरन अस्पताल से छुटटी लेकर घर आना पड़ा।
लेहरू लाल कुम्हार ने बताया कि राजवीरसिंह ने मेरे साथ मां बहिन की गाली गलोच करते हुए कहा कि मैं तेरा मकान तुड़वा कर रहूंगा। तथा तुझे बरबाद कर दूंगा। मुलजिम के द्वारा गाली गलोच करने पर मेरी पत्नि ने मुलजिम को समझाया कि आप सभ्य तरिके से बात करे, गाली गलोच नही करे। इस पर मुलजिम राजवीरसिंह ने मेरी पत्नि के साथ भी मां बहिन की गाली गलोच कर अपशब्दों से अपमानित किया, जिससे मुल्जिम के साथ आये व्यक्तियों के सामने मेरी पत्नि को शर्मिन्दा व अपमानित होना पड़ा। इस प्रकार मुलजिम ने जानबुझ कर मेरी पत्नि के साथ अपशब्दों एवं गाली गलोच का प्रयोग कर दण्डनीय अपराध किया है जिसके लिए मुलजिम को सजा दिलायी जाना आवश्यक है।
लेहरू लाल कुम्हार ने बताया कि मुल्जिम राजवीरसिंह राजपूत एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति होकर पूर्व से ही मुल्जिम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होकर उक्त एफआईआर मे मुलजिम के खिलाफ न्यायालय न्यायिक मजि. दक्षिण शहर उदयपुर के यहां चालान पेश हुआ है जो प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर उक्त प्रकरण में मुलजिम को राजीनामा के आधार पर उन्मोचित किया गया है। इस प्रकार मुलजिम ने तथ्यों को
छीपा कर सरपंच/ वार्ड पंच के पद पर योग्यता उम्मीदवार न होते हुए भी सरपंच / वार्ड नं 6 से चुनाव लड़ कर गलत एवं अवैध रूप से उपसरपंच बना हुआ है। इसके लिए भी जांच की जाकर कानूनी कार्यवाही की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।
प्रार्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी से निवेदन किया है कि उक्त मुल्जिम राजवीरसिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज फरमाया जाकर मुलजिम को अपने पद का दुरूपयोग करने के कारण हटाया जावे एवं मेरे एवं मेरी पत्नी के साथ किये गये आपराधिक कृत्य सजा दिलायी जावे।