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सवाई माधोपुर/बोंली-नाबालिक के अपहरण दुष्कर्म व सगाई तुडवाने के आरोपी की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद सगाई तुडवाने वाले आरोपी रोशन महावर निवासी निझरना थाना लालसोट जिला दौसा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने के गांव के पीड़ित पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विश्नोई के यहां परिवार 6(86) 2022 पेश कर बताया था कि मेरी पुत्री की जन्म तिथि 3।8 ।2003 है आज के करीब 2 वर्ष पहले आरोपी रोशन महावर ने नाबालिक अवस्था में ही एक शादी समारोह के दौरान जबरदस्ती जान पहचान करके दो तीन जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया एवं अश्लील फोटो व वीडियो बना ली एवं धोखाधड़ी पूर्वक मैरिज सर्टिफिकेट बना कर ब्लैकमेल करने लगा एवं मेरी पुत्री की सगाई भी छुड़वा दी वह रोज चार-पांच दोस्तों के साथ मिलकर धमकाते रहता है पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी रोशन महावर निवासी निझरना थाना लालसोट जिला दौसा को 23 सितंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में है।

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