वीरधरा न्यूज़।भीलवाड़ा@ श्री पंकज आडवाणी।
जैसलमेर। हनुमान चौराहा गांधी दर्शन के सामने स्थित भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का स्टे, अधिवक्ता ऋषभ संचेती व जीशान अली के जरिए नगर परिषद जैसलमेर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 12 सितंबर 2022 के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पेश की गई। यह मामला श्रीमान सिविल न्यायालय जैसलमेर में लंबित पत्रावली वल्लभ बनाम नगर परिषद जैसलमेर में नगर परिषद जैसलमेर के विरुद्ध पुन: कब्जा प्राप्ति के आदेश के विरुद्ध पेश की गई। वर्ष 1993 में केस दर्ज हुआ, जब वादी श्रीवल्लभ द्वारा माननीय सिविल न्यायालय जैसलमेर में नगर परिषद जैसलमेर के विरूद्ध वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था, जिसमें वादी के द्वारा हनुमान चौराहे पर स्थित गांधी दर्शन के सामने भूमि पर कब्जा होने के आधार पर वाद पेश किया गया। जिस वाद व अपील में पारित आदेशों के अनुसरण में एक प्रार्थना पत्र स्वर्गीय श्री वल्लभ के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा श्रीमान सिविल न्यायालय में पुनः कब्जा प्राप्ति हेतु पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नगर परिषद जैसलमेर को पुनः कब्जा सुपुर्द करने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध नगर परिषद जैसलमेर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की गई परंतु उक्त रिट याचिका में अनुतोष प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील याचिका दायर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नगर परिषद जैसलमेर की ओर से प्रस्तुत याचिका पर दिनांक 28 सितंबर 2022 को सुनवाई करते हुए विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए और दौराने बहस विपक्षीगण की अंडरटेकिंग के आधार पर आगामी तारीख पेशी तक निष्पादन की कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश पारित किया गया है, अब याचिका पुनः सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 2 नवंबर 2022 को सूचीबद्ध किये जाने का आदेश पारित किया गया।