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सवाई माधोपुर/बोंली-नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पति की जमानत खारिज।

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।


बोंली।पोक्सो एवं परिवार न्यायालय जिला सवाई माधोपुर में एक नाबालिग पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी पति गोपाराम मीणा निवासी डेकवा जिला सवाई माधोपुर का जमानत प्रार्थना पत्र मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने पर मामला दर्ज नहीं होने के कारण नाबालिग पीड़िता की मां ने सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक को एक परिवाद पेश कर बताया था कि 25 नवंबर 2020 को मेरी नाबालिग पुत्री का विवाह गोताराम मीणा निवासी डेकवा के साथ हुआ था। मेरी नाबालिग पुत्री दुल्हन बनकर जब ससुराल गई तो उसके पति गोताराम मीणा ने बार-बार मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती करके दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 2 दिसंबर 2021 को मैंने रिश्तेदारों के कहने पर मेरी नाबालिग पुत्री को ससुराल भेज दिया मेरी पुत्री दुष्कर्म हो जाने डरके कारण कमरे में कुंडी लगा कर सो गई। तो उसके पति गोताराम ने अपने दो तीन साथियों के साथ ऊपर चढ़कर लोहे के चद्दर उतार दी एवं अंदर कूदकर आ गया व फिर से जबरदस्ती करने लगा। एवं अंदर की कुंदी खोल कर अपने पिता जगदीश व अपनी माता मीरा देवी को अंदर बुला लिया। मेरी पुत्री के ससुर जगदीश सास मीरा देवी व् गोताराम ने अन्य लोगों के साथ गलत संबंध रखने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी। एवं हाथ पांव बांधकर पास के कुएं में फेंक दिया। मेरी पुत्री के चिल्लाने पर वहां उपस्थित गांव के लोगों ने मेरी पुत्री को कुएं से बाहर निकाला। मेरे पति मानसिक रूप से कमजोर हैं एवं दो पुत्र अंधे हैं। पुलिस ने नाबालिक पुत्री की मां का परिवाद दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी पति गोताराम मीणा निवासी डेकवा जिला सवाई माधोपुरको 2 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इसकी जमानत के लिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र लगाया गया था।

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