वीरधरा न्यूज़।बौंली@श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। पोक्सो एवं परिवार न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसे वेश्यावृत्ति कराने वाली महिला सुनीता वर्मा पत्नी महेंद्र रेगर निवासी खेरदा थाना मान टाउन सवाई माधोपुर का अपराध की गंभीरता को देखते हुए दितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक के यहां नाबालिग पीड़िता के पिता ने एक परिवाद पेश पर बताया था कि सवाई माधोपुर जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता वर्मा व उसके गिरोह द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को जाल में फंसा कर उसे ब्लैकमेल कर अलग-अलग लोगों से अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करवाया है। मेरी पुत्री की जन्म तिथि 11 नवंबर 2003 है और वह आठवीं कक्षा में अध्यनरत है। परिवाद में बताया गया है कि महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता वर्मा एक सेक्स रैकेट चलाती है एवं नाबालिक बच्चियों को जाल में फंसा कर अलग-अलग लोगों के पास भेजती है। मेरी नाबालिग पुत्री को इसने बहका कर एक आरोपी के साथ भेज दिया आरोपी ने उसे होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद महिला सुनीता वर्मा को 26 सितंबर 2020 को गिरफ्तारकर लिया। तब से ही आरोपी महिला न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है।