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सवाई माधोपुर/बोंली- अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज।

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। पोक्सो एवं परिवार न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी हरिनारायण माली निवासी रामनगर डोसी थाना बामनवास का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एकथाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 फरवरी 2019 की रात को मेरी नाबालिग पुत्री भोजन करके कमरे में सो रही थी। फिर रात्रि के करीब 12:00 बजे पुत्री पेशाब करने बाहर निकली तो आरोपी कृष्ण कुमार प्रजापत उम्र 26 वर्ष व हरिनारायण माली उम्र 27 वर्ष निवासी रामनगर डोसी थाना बामनवास बहला-फुसलाकर बाइक पर ले भागे। पुलिस ने 14 फरवरी को मामला दर्ज हो जाने के बाद अनुसंधान कर बालिका को दस्तयाब किया एवं आरोपी को 28 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।

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