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सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, सभी जिला स्तरीय अधिकारी प्रावधानों की अक्षरशः पालना करे: जिला कलक्टर।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट(प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम 2016 को पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक के प्रबंध के लिए अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने एक जुलाई 2022 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग में नहीं लेने तथा उनके स्थान पर कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, नेचुरल फेब्रिक्स, रीसाइकल्ड पेपर मटेरियल आदि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

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