चित्तौड़गढ़ । कोरोना संक्रमण के मध्यनज़र जिला कलक्टर के.के. शर्मा ने आदेश जारी कर समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया किया है कि वे आवश्यक होने पर विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा नहीं छोड़ेंगे। अवकाश हेतु अनुमति आवश्यक दस्तावेज/ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने पर अधिकतम 3 दिन के लिए मिलेगी जिसके लिए समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इस अवधि से अधिक समयावधि का अवकाश चाहने पर जिला कलक्टर से अनुमति लेकर ही अवकाश लिया जा सकेगा।