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बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत पुलिस के जवानों को दी जानकारी।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क

जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के निर्देश पर बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के संबंध में पुलिस लाइन के अन्वेक्षण भवन में श्रम विभाग के मदन सालवी ओजस्वी सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विभिन्न जानकारियां देते हुए बताया कि बाल श्रमिकों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति के लिए हम सभी संयुक्त रूप से टीम बनाकर काम करें, जिससे हमारा जिला भी भिक्षावृत्ति से एवं बाल श्रम से मुक्त हो सके। बाल श्रम प्रभावित बच्चों का पुनर्वास तथा शिक्षा व बाल श्रम पर अंकुश लगाने से जुड़े कानूनों की पालना कडाई से संयुक्त रूप से किये जाने आदि के साथ साथ सामाजिक उत्थान एवं सामाजिक कुरीतियां के मिटने से ही समाज व परिवार में आर्थिक उन्नति हो सकती है। इस दोरान पुलिस के बड़ी संख्या में जवान मोजुद रहे। पुलिस के जवानों को बाल श्रम पर बारिकी से
जानकारी देते हुए ओजस्वी ने बताया कि जहां कही 18 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रम करते हुए बाल श्रमिक पाए जाने पर एवं भिक्षावृत्ति में जुड़े बच्चों को मुक्त कराकर उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंपा जाना है।
उन्होंने कहा कि 18वर्ष तक उम्र केवल शिक्षा के लिए ही होती है, बाल श्रम करवाकर शिक्षा से वंचित रखा जाना गेर कानूनी व अमानवीय हे।
इस दोरान ओजस्वी ने सभी जवानों से आग्रह किया कि वह जो कोई भी जानकारी चाहे सवाल करें तथा इस दौरान अनेकों सवालों के ज़बाब दिया जाकर समाधान भी किया गया।

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