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भदेसर-गोपाल दास हत्या के आरोप से दोष मुक्त।

वीरधरा न्यूज़।भादसोड़ा@ श्री नरेन्द्र सेठिया।

 

निंबाहेड़ा।न्यायिक क्षेत्र निंबाहेड़ा के भदेसर क्षेत्र में हत्या के मामले में संदेह का लाभ देते हुए अपर एवं सत्र न्यायाधीश निंबाहेड़ा ने आरोपित को दोष मुक्त करार दिया है।
जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह सोलंकी ने बताया कि भदेसर क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में गोपाल दास नामक व्यक्ति को पुलिस ने दोषी मानते हुए चालान प्रस्तुत किया था। पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह व 27 दस्तावेज पेश किये गये पर अभियोजन आरोपित गोपाल दास को दोषी साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा। पीठासीन अधिकारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 निम्बाहेडा कुसुम सूत्रकार ने मामले में सुनवाई की जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर आरोपित गोपाल दास को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार देते हुए जमानत मुचलको को निरस्त करने का आदेश दिया। आरोपित की ओर से पैरवी अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह सोलंकी ने की।

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