वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ पंडित श्री मुकेश कुमार।
चित्तौड़गढ़। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे किसानों से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक अऋणी किसान भी फसल बीमा करवावे। फसल बीमा करवाये जाने की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर से पूर्व निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, सीएससी के माध्यम से प्रमाणित जमाबन्दी की नकल, स्वः प्रमाणित फसल घोषणा पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति के द्वारा अपना फसल बीमा कराये।
इस बार जिले में रबी सीजन की 7 फसलों को अधिसूचित किया गया है। गेहूं, सरसों, जौ, चना, ईसबगोल, मैंथी एवं धनिया फसल का किसान 31 दिसंबर तक बीमा करवा सकेंगे। इस बार बीमा की प्रीमियम राशि गेहूं में 1371.81 रूपये, सरसों में 1536. 27 रूपये, जौ में 917.01 रूपये, चना 1327.83 रूपये, ईसबगोल 5515.60 रूपये, मैंथी में 3707.20 रूपये, एवं धनिया फसल 6158.65 रूपये प्रति हैक्टेयर कृषक द्वारा प्रीमियम देना होगा। इसके साथ किसान पूर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत उद्यानिकीय फसलें आंवला में 3200 रूपये, अमरूद में 3279.45 रूपये, नींबू में 2475 रूपये, आम में 5600 रूपये, बेंगन में 5000 रूपये, फूलगोभी में 4671.5 रूपये, लहसुन में 5017.85 रूपये, प्याज 4462.50 रूपये, मटर में 4322.50 रूपये, टमाटर 4584.90 रूपये प्रति हैक्टयर प्रिमियम देना होगा। आज दिनांक तक बडी सादडी में 69, बस्सी 11, बेंगू 272, भदेसर 30, भोपालसागर 40, चित्तौडगढ 13, डुंगला 3. गंगरार 57. कपासन 112, निम्बाहेडा 63, राशमी 34 एवं रावतभाटा 12 गैर ऋणी कृषकों ने फसल बीमा करवाया है।
खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) में सुखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट व्याधि, भू स्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावुष्टि और चक्रवात से होने वाली उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा (राज्य सरकार द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकडों के आधार पर) एवं फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गया कटी हुई अधिसूचित फसल चक्रवात / चक्रवाती वर्षा / बेमौसमी वर्षा/ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।