वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क।
चित्तौड़गढ़।चैक अनादरण के मामलें में न्यायाधीश एसीजेएम पीयूष जैलिया द्वारा निर्णय सूनाते हुए अभियुक्त राहुल हरिजन पुत्र शंकर हरिजन निवासी बेगूँ को चैक वर्णित राशि 4,50,000 रू के भूगतान नही करने पर 1 वर्ष की सजा व 1,00,000 रू जुर्माना राशि व अदम अदायगी जुर्माना राशि 1 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
उक्त परिवाद में परिवादी यशवंत खटीक पुत्र हीरालाल खटीक निवासी बेगूँ द्वारा राहुल हरिजन के विरूद्ध परिवाद (प्र. सं. 38/2020) पेश किया था जिसमें परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अशोक कुमार लसाड़िया द्वारा की गयी।