वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ श्रीमती दीपिका।
चित्तौड़गढ़। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 चित्तौड़गढ़ ने मोटर साईकिल दुर्घटना में मृत्यु के अपने एक निर्णय में बीमा कंपनी युनाईटेड इण्डिया कंपनी लिमिटेड से प्रार्थीगण को 71 लाख 87 हजार 160 रुपये क्षतिपूर्ति पर लगभग 8 वर्ष का ब्याज 35 हजार 21 हजार 708 मिलाकर कुल 1 करोड़ 7 लाख 8 हजार 868 रुपये प्रार्थीगण को दिलाये जाने का आदेश सुनाया।
प्रकरणानुसार प्रार्थी खेमराज नायक, गोपाल, किशनलाल नायक वगैरा निवासी पुठ्वाड़िया तहसील राशमी ने एक क्लेम प्रार्थनापत्र बीमा कंपनी व सीताराम के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता भगवत सिंह गिलुण्डिया, कुलदीप सुवालका, राजकुमार वैष्णव के मार्फत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के पिता शंभूलाल नायक 23 मार्च 2016 को सायं 5 बजे अपनी मोटर साईकिल से पहुंना से करजिया (काला का खेड़ा) जा रहे थे कि रास्ते में पुलिया के पास सामने से एक मोटरसाईकिल नंबर आरजे 09 एसडब्ल्यू 9300 के चालक ने तेजगति, गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए प्रार्थीगण के पिता की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर व छाती में गंभीर चोटें आई। रामस्नेही हॉस्पीटल भीलवाड़ा में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना का प्रकरण थाना राशमी में दर्ज किया जाकर मोटरसाईकिल चालक के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया।
प्रकरण में प्रस्तुत क्लेम में बीमा कंपनी ने प्रकरण अज्ञात वाहन के विरूद्ध दर्ज होना, एफआईआर देरी से दर्ज होने का तर्क दिया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने विपक्षी बीमा के विरूद्ध यह आदेश सुनाया।