कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद यात्रा नहीं करने देने पर एयर इंडिया पर जिला उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का दिया आदेश।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क।
चित्तौड़गढ़।मामले के अनुसार स्थानीय पंचवटी चित्तौड़गढ़ निवासी 70 वर्षीय श्रीराम रामचंदानी ने एक परिवाद अधिवक्ता मोहित जैन सोनगरा के जरिये जिला उपभोक्ता आयोग चित्तौड़गढ में एयर इंडिया के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि उसके द्वारा स्वयं तथा अपनी पत्नी के लिये दुबई में रह रही अपनी पुत्री के यहां जाने हेतु विपक्षी एयर इंडिया से हवाई यात्रा का टिकिट बुक करवाया। दिनांक 8 नवम्बर 2021 को परिवादी अपनी पत्नी के साथ सामान लेकर एयरपोर्ट पर दिनांक 6 नवम्बर 2021 को करवायी गयी कोरोना जांच की रिपोर्ट लेकर पहुंचा। वहां पर उपस्थित कर्मचारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को बार कोड से नहीं खुलना बताकर यात्रा हेतु डिसएलॉउ किया तथा इस रिपोर्ट के अतिरिक्त एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दोबारा करवायी गई, जिसके लिये परिवादी द्वारा विपक्षी को 3,960 /- रूपये प्रति जांच के अलग से अदा किए। उक्त जांच में भी परिवादी और उसकी पत्नी कोरोना नेगेटिव पाये गए। विपक्षी द्वारा करवायी गई नवीनतम रिपोर्ट भी 12 बजकर 10 मिनिट पर आ चुकी थी, फिर भी विपक्षी द्वारा परिवादी एवं उसकी पत्नी को यात्रा से रोक दिया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि मय हर्जे खर्चे के दिलाये जाने का निवेदन किया गया।
जिला आयोग के समक्ष विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब में बताया गया कि परिवादी और उसकी पत्नी जब एयरपॉर्ट पर सक्षम ऑर्थोरिटी के समक्ष यात्रा हेतु वेरिफिकेशन के लिये उपस्थित हुए, तब उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट सेंपल लिये जाते समय व प्लैन के प्रस्थान के समय के अंतराल में 48 घंटे से अधिक का फासला था तथा स्वास्थ्य मंत्रालय दुबई के दिशा निर्देश अनुसार यात्रा हेतु अनुमति नहीं दी तथा दिनांक 8 नवम्बर 2021 की एयरपोर्ट ऑर्थोरिटी के समक्ष किसी नवीन जांच का अंकन परिवादी द्वारा अपनी दिनांक 5 जनवरी 2022 की शिकायत में नहीं है और परिवाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।
जिला आयोग अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा तथा सदस्य राजेश्वरी मीना व अरविंद कुमार भट्ट ने अपने आदेश में उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता मोहित जैन सोनगरा के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी एयर इंडिया को आदेश दिया कि परिवादी को विभिन्न मदों में हुए नुकसान तथा मानसिक संताप पेटे 1,41,185/- रूपये का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज सहित 2 माह में करे।