सवाईमाधोपुर-दो दुष्कर्मियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा।
वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार एवं पोक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश मीनाक्षी जैन ने दो नाबालिगो का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी रमेश माली एवं हरकेश माली निवासी जमूलखेड़ा पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को दोष सिद्ध मानकर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹40हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार कि ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने 11 सितंबर 2021 को मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि रात्रि को करीब 11 बजे मेरी एक 10 वर्षीय एवं दूसरी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्रीयां बिना बताए घर से चली गई हमने सभी जगह तलाश किया, नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले कि गंभीरता से जाँच करते हुए आरोपियों को पुलिस उप अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल द्वारा दिनाँक 17/09/2021 को किया गया गिरफ्तार तब से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे थे।