वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 03, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा अलग-अलग कुल 03 प्रकरणों में गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश पारित किये।
जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा दो गैरसायलान को अपने आप को जिले से निष्काषित करते हुए 15 दिवस की निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने पर तथा एक ग़ैरसायल उदयपुर जिले के खेरोदा थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देते रहेंगे। गैरसायल छिपा मोहल्ला पावटा चौक थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ निवासी विनोद पुत्र मोहन लाल कुमावत व पावटा चौक चित्तौड़गढ़ निवासी गणेश पुत्र तुलसीराम सिंधी को जिले से निष्काषित कर भीलवाड़ा जिले के थाना हमीरगढ़ में तथा ग़ैरसायल सेवकों की गली बड़ीसादड़ी निवासी जीवन सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत को निष्कासित कर उदयपुर जिले के थाना खेरोदा में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिए गए।
हमीरगढ़ व खेरोदा में उपस्थिति के दौरान निष्कासन अवधि में सभी ग़ैरसायल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेंगे।