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भादसोड़ा की वृद्ध महिला ने थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर पुलिस महानिरीक्षक से इच्छा मृत्यु की लगाईं गुहार।

वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@ श्री अनिल सुखवाल।


चित्तौड़गढ़ जिलान्तर्गत भादसोड़ा निवासी 60 वर्षीय एक वृद्ध महिला प्रेम देवी पत्नी ओम प्रकाश पाराशर ने उदयपुर स्थित पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में परिवाद प्रस्तुत कर उसके पुत्र के साथ 40 से 50 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपितों एवं सहयोगी आरोपितों जिनमें कृष्णकांत उर्फ शुभम् अग्रवाल पिता श्याम लाल, मोहित अग्रवाल पिता श्याम लाल निवासी भादसोड़ा, एडवोकेट सुमित गर्ग पिता रमेश चंद्र गर्ग निवासी चित्तौड़गढ़, राहुल शर्मा कथित पुलिस कर्मी सदर थाना चित्तौड़गढ़ के खिलाफ सम्बन्धित थाने में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करवाने एवं कार्यवाही नहीं करने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है।

पीड़ित महिला ने अपने परिवार सहित उपस्थित होकर पुलिस महानिरीक्षक को सौंपे गए परिवाद में बताया है कि उसका बड़ा पुत्र राजेन्द्र जो कि मुम्बई में कार्य करता है और उसका छोटा पुत्र भादसोड़ा आया तो छोटे पुत्र कमलेश के मित्र कृष्णकांत अग्रवाल जो कि मेरे ही मकान में रहता था ने कमलेश को फाइनेंस पर मोबाइल लोन पर दिलाने के बहाने सिविल खराब बताकर, पशु लोन के नाम पर, वकील के नाम पर, इन्वर्टर के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की यही नहीं 1.5 लाख रुपए का सोना दुकान पर बेच कर पैसे हड़प कर गया।
पीड़िता ने बताया कि कृष्णकांत ने मेरे घर ही सदस्य की भांति रहकर छोटे बेटे को विश्वास में लिया और व्यापार व्यवसाय करने का झांसा देकर लोन करवाकर लोन की लाखों रुपए की राशि तक ऐंठ ली, यही नहीं रुपए ऐंठने के बाद कृष्ण कांत ने मेरे छोटे बेटे कमलेश को व्यापार खोलने का विश्वास दिलाने के लिए आनंद पुरी बांसवाड़ा में कमलेश जनरल एण्ड कोल्डड्रिंक के नाम से दुकान संचालित होना बताया और मेरे पुत्र को तीन चार दिन वहां पर ठहराया। इसके अलावा मोन्टु खान नामक आदमी को 1 लाख 80 हजार रुपए सफेद पत्थर की ख़ान में लगाने के लिए दिलवाएं।
इसी प्रकार कृष्ण कांत ने मेरे बेटे के नाम एयू बैंक सहित बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन करवाकर राशि हड़प ली।
इससे भी कृष्ण कांत का पेट नहीं भरा तो कृष्ण कांत ने बड़े पुत्र राजेन्द्र को कथित मोबाइल रिकोर्डिंग का डर बताकर थाने में होने से सेटलमेंट के नाम पर डरा-धमका कर थाने और वकील को देने का बोलकर 4 लाख 80 हजार की ठगी कर ली।
जिस कथित रिकोर्डिंग से ब्लैकमेल कर कृष्ण कांत हमसे पैसे ऐंठ रहा था उसके द्वारा बाद में और अधिक रुपयों की मांग करने पर हमारे द्वारा रिकोर्डिंग की पुष्टि करना चाही तो कृष्ण कांत के हाथ पैर फूल गए और अपने दोनों फोन छोड़ कर हड़बड़ा कर भाग गया। अगले दिन कृष्ण कांत ने एडवोकेट सुमित गर्ग और कथित पुलिस कर्मी राहुल शर्मा के द्वारा झूठा मुकदमे का डर बताकर कृष्ण कांत के छोटे भाई मोहित को घर भेजकर कृष्ण कांत के दोनों फोन लेकर चला गया।
अगले दिन कृष्ण कांत ने चित्तौड़गढ़ जिला न्यायालय में स्थित एडवोकेट सुमित गर्ग के चैम्बर में बुलवाकर सुमित गर्ग और एक फर्जी पुलिस कर्मी राहुल शर्मा के साथ मिलकर, कृष्ण कांत और उसके भाई मोहित ने मेरे और मेरे पति की कनपटी पर बंदूक लगाकर हमसे किसी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं होने का झूठा इकरारनामा बनवाकर दिया।
पीड़िता ने कहा कि फर्जी रिकोर्डिंग, फर्जी बैंक वसूली और व्यापार के नाम पर मुझ से और मेरे बेटों से अब तक कृष्ण कांत, मोहित ने एडवोकेट सुमित गर्ग और फर्जी पुलिस कर्मी राहुल शर्मा के साथ मिलकर हमारे साथ लगभग 40 से 50 लाख की ठगी की घटना को अंजाम दे दिया है।
पीड़िता ने 25 अप्रैल 2024 को चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक के यहां पर परिवाद देने के बावजूद आज दिनांक तक सम्बन्धित भादसोड़ा थाने में आरोपितों के विरुद्ध किसी प्रकार मामला दर्ज नहीं किया गया और भादसोड़ा थाने में जाने पर थाना प्रभारी, नारायण लाल मेनारिया ने मुझे उल्टा डरा धमकाकर भगा दिया। आरोपितों द्वारा भी कार्यवाही नहीं करने को लेकर हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है।
प्रार्थियां प्रेम देवी ने अपने पति ओम प्रकाश पाराशर और पुत्र के साथ पुलिस महानिरीक्षक को परिवाद सौंपकर मामले को थाने में पंजीबद्ध करवाने और कार्यवाही करने की मांग की है और कहा है कि कार्यवाही नहीं होने पर मेरे और मेरे पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु का आदेश प्रदान करावें।

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