वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। अतिरिक्त जिला कलक्टर महावीर सिंह ने बताया कि मुख्यमन्त्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अन्तर्गत जिले के भैंसरोड़गढ़ ब्लॉक में एक्सपायरी दिनांक की सामग्री वितरण मामले में कार्यवाही करते हुए सप्लायर वैण्डर “मै. मोहन ट्रेडर्स, उदयपुर को टेण्डर की विभिन्न शर्तों के उल्लंघन के कारण नोटिस’ जारी कर दिया गया हैं एवं समस्त लम्बित भुगतान रोक दिया गया हैं। साथ ही, विभागीय शर्तों की पालना नहीं करने से भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के दो राशन डीलर्स को भी निलम्बित कर जाँच की जा रही हैं।
इसके साथ ही, विभागीय कर्तव्यों के निर्वहन में प्रथम दृष्ट्या लापरवाही माानकर प्रवर्तन अधिकारी, रावतभाटा को निलम्बित किया गया हैं एवं विभागीय कार्यवाही भी प्रस्तावित की जायेगी। पूरे प्रकरण में पर्यवेक्षण में कमियों के चलते जिला रसद अधिकारी, चित्तौडगढ़ को भी नोटिस जारी किया गया हैं।
जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया हैं कि वे निरीक्षण-दलों का गठन करके अपने उपखण्ड क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों का आज ही औचक निरीक्षण कर फूड पैकेट्स की जाँच करें। यह भी निर्देश प्रदान किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि वितरण किए जाने वाले फूड पैकेट्स की ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा लेबलिंग में टेण्डर डॉक्यूमेन्ट तथा विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही हैं अथवा नहीं।
फूड पैकेट की गुणवत्ता हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर इस योजनान्तर्गत वितरित किए जा रहे राशन किट्स की तुरन्त प्रभाव से रैण्डम सैम्पलिंग कर लैब से जाँच उपरान्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।