वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा एवं त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। जिला परिवार एवं पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी हजरत उर्फ हजी निवासी करमोदा सवाई माधोपुर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक को जरिए डांक एक रिपोर्ट पेश कर एक महिला ने बताया था कि वह गरीब खेती-बाड़ी करने वाली महिला है वह 5 जुलाई 2022 को अपने पीहर ईद मनाने गई थी उसी दौरान मेरे परिवार के साथ मेरी नाबालिग पुत्री भी घर पर ही थी 6 जुलाई 2022 को रात्रि करीब 12:30 बजे जब मेरी नाबालिग पुत्री शौच करने घर के बाहर बने शौचालय में जा रही थी तभी हजरत उर्फ हजी, इरशाद, वह़ मोहरिक तीनों ने पकड़ लिया एवं मकान के पीछे बाडे में ले गए व कपड़े फाड़ दिए इस दौरान हजरत हजी ने गलत काम किया एवं लगातार पीछा कर बार-बार छेड़खानी करते हुए विद्यालय जाते समय गलत काम करने का दबाव बनाने लगे जिससे मेरी नाबालिग पुत्री परेशान व डरी, सहमी रहने लगी इस पर जब मैंने उसको विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने सारे वाकिया बता दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी हजरत उर्फ हजी निवासी करमोदा को 2 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।