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नागौर-खाद्य पदार्थों में मिलावट पड़ी महंगी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाया अर्थदण्ड।

वीरधरा न्युज। नागौर@ श्री प्रदीप कुमार डागा।


नागौर।राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य को लेकर अतिगंभीर है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का, जिसकी निगरानी के लिए समय-समय पर खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा सैम्पल लिए जाते हैं और मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अर्थदण्ड का प्रावधान है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर राकेश कुमार गुप्ता द्वारा हालही में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं मिस ब्रांड से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में निर्णय सुनाते हुए अर्थदण्ड लगाया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खींवसर में बस स्टैण्ड के पास स्थित फर्म दीपक कुमार कन्हैयालाल यहां से लिए गए खाद्य पदार्थ भुजिया नमकीन का सैम्पल जांच के बाद मिसब्रांड पाए जाने पर अभियुक्त कन्हैयालाल पर दस हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी प्रकार जिले के डेह कस्बे में सदर बाजार की फर्म सुरेन्द्र कुमार जैन के यहां से लिए गए खाद्य पदार्थ इंर्टेस्टीफाइड वेजीटेबल फेट(डेयरी प्राइड फ्रेश) का सैम्पल जांच के बाद सब स्टैण्डर्ड का पाए जाने पर अभियुक्त सुरेन्द्र घोड़ावत पर 10 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट नागौर राकेश कुमार गुप्ता ने नागौर शहर में पीएचईडी कॉलोनी, अजमेरी गेट के बाहर स्थित फर्म माणकचंद सुनील कुमार के यहां से लिए गए खाद्य पदार्थ वनस्पति (उजाला लाइट) का सैम्पल जांच के बाद सब स्टैण्डर्ड पाए जाने पर अभियुक्त माणकचंद कच्छावा पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नागौर शहर में मूण्डवा चौराहा स्थित फर्म श्री खाटू श्यााम डेयरी के यहां से खाद्य पदार्थ दूध में मिलावट की शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा दल द्वारा सैम्पल लिया गया। सैम्पल की प्रयोगशाला में जांच के बाद वह सब स्टैण्डर्ड श्रेणी में पाया गया। दूध में मिलावट से जुड़े इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तगण रमजान खां निवासी नारियों की ढाणी आउ, जिला जोधपुर तथा संजय निवासी अकोड़ा तहसील जायल पर संयुक्त रूप से 30 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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