चित्तौडग़ढ़-अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति को कराया गया फ्रिज। वृत्ताधिकारी गंगरार के नेतृत्व में तस्कर श्रीराम सुथार की काली कमाई की संपत्ति की गई फ्रिज फ्रिज की गई संपत्ति की कीमत करीब दो करोड़ रुपये।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क
चित्तौड़गढ़। अवैध मादक पदार्थों की काली कमाई से खरीदी गई अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन में वृत्ताधिकारी गंगरार द्वारा मंगलवार को की गई। अपराधी श्रीराम सुथार द्वारा अवैध मादक पदार्थ का व्यापार कर खरीदी गई अवैध संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई वृत्ताधिकारी गंगरार व थानाधिकारी बस्सी द्वारा की गई। फ्रिज की गई संपत्ति के समस्त दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं। अपराधी की फ्रिज की गई संपत्ति की कीमत करीब दो करोड़ों रुपए है।
पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि बस्सी थाने में माह मई 2022 में डीएसटी टीम और बस्सी थाना पुलिस द्वारा बस्सी थाने के बलदरखा गांव में श्रीराम सुथार के बने बाड़े में दबिश देकर 1819 किलोग्राम डोडा चूरा, 4.300 किलोग्राम अफीम, एक पिस्टल व एक बुलेट सहित नौ गाड़ियां जप्त की थी, उसी के साथ उसके मकान से 2.700 किलोग्राम अफीम भी जब्त की गई। इससे पूर्व नाकाबंदी के दौरान उसकी स्कॉर्पियो कार से 302 किलोग्राम डोडाचूरा जप्त किया था। तब से आरोपी श्रीराम लगातार फरार चल रहा था। उसके बाद भी वह तस्करी में लिप्त रहकर जोधपुर व हरियाणा में भी मादक पदार्थों की तस्करी कर चुका है। जो वहां के प्रकरणों में वांछित चल रहा है। आरोपी श्रीराम सुथार के खिलाफ जिला चित्तौड़गढ़ के अलावा राजस्थान के बाड़मेर, अजमेर व जोधपुर जिलों एवं हरियाणा में एनडीपीएस एक्ट के 14 प्रकरण सहित कुल 17 मुकदमे दर्ज है। श्रीराम सुथार द्वारा अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय से अर्जित की गई काली कमाई को मंगलवार को फ्रिज किया गया है।
क्या है 68F एनडीपीएस एक्ट ?
ऐसी संपत्ति जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से या अवैध रूप से अर्जित की गई हो या उस संपत्ति के छुपाए जाने स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना है, उस संपत्ति को इस धारा के अंतर्गत जप्त किया जाता है। किसी भी व्यक्ति पर मादक पदार्थ की तस्करी या उससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस द्वारा जप्त किए जाने की कार्रवाई की जाती है।
इनके ऑर्डर पर की गई संपत्ति फ्रिज
पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यन्त के अनुमोदन पर एन.डी.पी.एस एक्ट में फरार चल रहे अपराधी बलदरखा के श्रीराम सुथार की सम्पति फ्रीज कराने की कार्यवाही के संदर्भ मे एएसपी बुगलाल मीना के निर्देशन मे डीएसपी गंगरार श्रवण कुमार संत द्वारा धारा 68 (F) एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत प्राधिकृत ऑथोरिटी नई दिल्ली के समक्ष इस्तगासा पेश किया। उक्त विभाग द्वारा फरार चल रहे अपराधी श्रीराम की सम्पति को फ्रिज करने के आदेश दिये गए। आदेश की पालना मे डीएसपी श्रवण कुमार संत द्वारा अपराधी के गांव बल्दरखा मे स्थित आवास, खेती की जमीन, एक ट्रैक्टर व बैंक खाते को फ्रीज किया गया।
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई
अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल अपराधी श्रीराम सुथार के बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रिज करवा उसके खाते में जमा रुपयों को फ्रिज करवाया गया, जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन है। बस्सी के प्रकरण में 02 मई 2022 को जप्त किए गए 1819 किलो डोडाचुरा, 4.300 किलोग्राम अफीम, एक पिस्तौल व 9 गाड़ियों जब्ती के मामले में पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गाड़ियों में माल लदान करते गिरफ्तार किया था व बाद में जांच के दौरान पांच आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया।
एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत फ्रिज किए जाने की कार्यवाही में श्रीराम सुथार की संपत्ति में बलदरखा स्थित उसकी 1.08 हेक्टर खेती की जमीन, 1106 स्क्वायर यार्ड पर बना रिहायशी मकान, बैंक खातों में जमा राशि व एक ट्रैक्टर को फ्रिज किया गया है। जिनकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए है। संपत्ति फ्रिज की कार्यवाही में सहायतार्थ हेतु एसएचओ बस्सी रामसिह उ.नि. मय जाप्ता मौके पर उपस्थित रहे। फ्रीजिंग की कार्यवाही के दौरान फरार आरोपी श्रीराम सुथार की पत्नि, माता -पिता व गांव के मौतबीरान उपस्थित रहे। जिनकी उपस्थिति मे फ्रीजिंग की कार्यवाही पूर्ण की गई।
पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा अपराधी की संपत्ति जब्ती की यह पहली कार्रवाई की गई है और आगे भी अवैध मादक पदार्थ के प्रकरणों में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।