वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने पंचायतीराज उप चुनाव के मद्देनजर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किमी परिधिय क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध घोषित की है।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 नवम्बर को सायं 5 बजे से 5 नवम्बर को सायं 5 बजे तक व जहा पंच व सरपंच के चुनाव होने है वहां 5 नवम्बर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। आदेश के अनुरूप आबकारी, पुलिस विभाग एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।