वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। शहर के सदर बाजार सुवालका गली निवासी एक अभियुक्त पर लगे चोरी के तीन अलग अलग मामलों में न्यायालय ने दोष मुक्त घोषित किया।
प्रकरणानुसार अभियुक्त आनन्द सुवालका पिता संजय सुवालका पर तीन अलग अलग मामलों में चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ जिसको लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया जहाँ अधिवक्तागण कर्मराज प्रजापत कमल, पवन कुमार व्यास, रवि बाथरा, निखिल काबरा ने पैरवी करते हुए अभियुक्त की ओर से पक्ष रखे जिसे न्यायालय अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट संख्या-1 एवं 2, चित्तौड़गढ़ तीनों में ही न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के अधिवक्तागणों के तर्कों से सहमत होते हुए दोष मुक्त घोषित किया।