वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। जिला एवं सैशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में रंजिस वस एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर एवं एक राहगीर महिला की निर्मम हत्या करने के अपराध में दोष सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त मनराज बैरवा निवासी भारजा नदी थाना मलारना डूंगर को आजीवन कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक जितेंद्र शर्मा ने जिला एवं सैशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना को अवगत कराया कि 2 अप्रैल 2021 को प्रार्थी सिद्दीक गद्दी मुसलमान निवासी भारजा नदी थाना मलारना डूंगर ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 3:00 बजे मेरा पुत्र सोहेल खान बाइक से भाडोती जा रहा था इसी दौरान जीएसएस के पास आरोपी मनराज बैरवा ने उसको मारने की नियत से उसके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी जिसके नीचे आने से सोहेल खान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई एवं सड़क किनारे साधन के इंतजार में खड़ी श्रीमती कपल मीणा की भी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से मौत हो गई आरोपी मनराज बैरवा सोहेल की पत्नी से जबरदस्ती बात करता था इसको लेकर वह सोहेल से रंजिश रखता था। मलारना डूंगर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद मनराज को गिरफ्तार कर जिला एवं सैशन न्यायालय में चालान पेश किया न्यायालय में जिला एवं सैशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कुल 11 गवाह 13 दस्तावेज व साक्ष्य के आधार पर मनराज बैरवा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से दंडित किया है एवं ट्रैक्टर मालिक मरगूब को एमवी एक्ट अपराध के लिए 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।