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विधवा महिला को 10 लाख रूपये बीमा क्षतिपूर्ति का आदेश।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। परिवादीया विष्णू कंवर पत्नी स्वर्गीय बालुसिंह चैहान निवासी डेट तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में एक परिवाद जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चित्तौड़गढ़ में विपक्षी भारतीय खाद्य निगम चंदेरिया व कर्मचारी राज्य बीमा निगम चंदेरिया के विरूद्ध अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया व कुलदीप सुवालका के माध्यम से इस आशय का पेश किया कि उसके पति बालुसिंह भारतीय खाद्य निगम चंदेरिया में हैडलिंग लैबर का कार्य करते थे और कई वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएँ दी, उनका नियुक्ति कार्ड बनाया, इसके अनुसार कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन एकमुश्त राशि व राज्य कर्मचारी बीमा योजना के तहत बीमा राशि 10 लाख रूपये देय योग्य थी।
परिवादीया द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध के परिवाद पेश किया गया कि परिवादी के पति बालुसिंह की नवम्बर 2020 में मजदूर करते समय दुर्घटनावश गंभीर चोट से मृत्यु हो गई। नोमिनी पत्नी द्वारा 10 लाख रूपये की बीमा राशि क्लैम का आवेदन पेश किया। विपक्षी द्वारा साधारण मृत्यु बताकर बीमा के तहत नहीं माना और नो क्लेम कर दिया।
परिवादी की ओर से उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया जहाँ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, डाॅक्टर सर्टिफिकेट से गंभीर चोट से मृत्यु होकर दुर्घटना से मृत्यु होना साबित हुआ। आयोग अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा, सदस्य राजेश्वरी मीणा, अरविन्द भट्ट ने दस्तावेज व बहस से सहमत होते हुए प्रावधानों के अनुसार 10 लाख रुपये बीमा राशि, परिवाद व्यय, अभिभाषक शुल्क के 10 हजार मय ब्याज दिये जाने का आदेश दिया।

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