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सवाईमाधोपुर-नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास।

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।


सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला निवासी चौड़ा गांव थाना सपोटरा जिला करौली को दोषसिद्ध मानकर 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹68हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में 10 दिसंबर 2019 को नाबालिक के पिता ने उपस्थित होकर मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी पुत्री की उम्र 12 वर्ष है वह 9 दिसंबर 2019 को 3:00 बजे बैंक से रुपए निकलाने का नाम लेकर गई थी उसके बाद नाबालिग पुत्री घर पर नहीं रोटी हमने उसे सब जगह तलाश किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला को 1 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से व आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड एवं आईपीसी की धारा 343 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹3हजार के अर्थदंड से एवं 5( L)/ 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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