वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी का सहयोग करने वाले आरोपी मनोज लोधा निवासी जागीपूरा थाना कोलारी जिला धौलपुर का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि 30 सितंबर 2022 को दिव्यांग महिला ने जिले के एक थाने में अपने पति के साथ उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि मेरी नाबालिग पुत्री की उम्र 16 वर्ष है मैं किसी कारणवश बाहर गई हुई थी जब 29 सितंबर 2022 को मेरी नाबालिग प्राइवेट स्कूल में मार्कशीट लेने गई फिर वह वापस नहीं लोटी घर से एक मोबाइल भी साथ ले गई थी हमने सभी जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी मनोज लोधा निवासी जागीपुरा थाना कोलारी जिला धौलपुर को 12 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।