वीरधरा न्यूज़। चित्तौड़गढ़ @ डेस्क।
चित्तौड़गढ़ । जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) के.के. शर्मा ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोहों/एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा समस्त नगर परिषद क्षेत्र की नगरीय सीमा में नव वर्ष की पूर्व संध्या को 31 दिसम्बर रात्रि 8 बजे से दिनांक 1 जनवरी 2021 को प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा तथा नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में बाजार सायं 7 बजे बंद कर दिए जाए।
उन्होंने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत जारी अधिसूचना के तहत आतिशबाजी करने आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध पुर्ववत रहेगा।
आदेश की अवहेलना करने एवं निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।