वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग दर्ज मामलों में दो आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के एक थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी नाबालिग पुत्री 14 दिसंबर 2022 को शौच करने गई थी तभी आरोपी बोलेरो लेकर आए एवं अपहरण कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 8 जनवरी 2023 को आरोपी आसाराम सैनी निवासी रूपवास थाना बनेठा जिला टोंक को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य मामले में पीड़िता की मां ने जिले के थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि वह 2 नवंबर 2022 को शाम 7:00 बजे शौच करने गई थी पीछे से सोनू योगी निवासी रवांजना डूंगर आया व मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।