Invalid slider ID or alias.

बालश्रम रोकथाम सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। बाल श्रम कि रोकथाम के लिए 21 से 27 जनवरी तक चलाए जा रहे विशेष सप्ताह के अंतर्गत जिले में अभियान चलाकर बाल श्रम रोकने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं। आयोजकों से बाल श्रमिक नहीं रखने बाबत शपथ पत्र भरवाने के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
उप श्रम आयुक्त नवलराम डांगी ने बताया कि बाल श्रम की रोकथाम हेतु जिले के जिले कपासन, बेगूं, बस्सी आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही नियोजकों से वचन पत्र भरवाए जा रहे हैं। बाल श्रम अधिनियम एवं जागरूकता विषय पर पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में आयोजित सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें बाल श्रम अधिनियम एवं श्रमिक कल्याण योजना, श्रमिकों को श्रमिक पंजीयन के बाद मिलने वाले विभिन्न लाभ आदि की जानकारी प्रदान की। इसके अलावा जिले के बरसी पालका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपाल नगर में विद्यार्थियों को बाल श्रम रोकथाम व जागरूकता, कानूनी प्रावधान के साथ-साथ भवन निर्माण श्रमिकों के पंजीयन तथा उसके लाभ की जानकारी प्रदान की गई।
विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मदन सालवी ओजस्वी ने बताया कि बाल श्रम रोकथाम हेतु समय समय पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाती है। जिले में बाल हितों के संरक्षण के संदर्भ में बाल कल्याण समिति भी गठित है। कानूनी तौर पर बाल श्रमिक रखना अपराध है तथा ऐसा पाए जाने पर छह माह का कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। कही भी कोई बाल श्रमिक पाये जाने पर चाईल्ड लाईन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन कर बाल श्रमिक को मुक्त कराया जा सकता है।

Don`t copy text!