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सवाई माधोपुर/ बौली- नाबालिक का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी फराज खान निवासी खिरनी थाना बौंली का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि मेरी पुत्री स्कूल जा रही थी तभी आरोपी फराज खान निवासी खिरनी थाना बौंली ने बालिका का डरा धमका कर बाइक से अपहरण कर लिया एवं सवाई माधोपुर ले गया एवं रिंकेश मीणा के सवाई माधोपुर कमरे पर ले जाकर छोड़ दिया जहां पर आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी फराज खान निवासी खिरनी थाना बौंली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी को 3 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया तब से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।

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