वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क।
चित्तौड़गढ। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार बस्सी को पुलिस थाना बस्सी तथा बिजयपुर का कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसीलदार बस्सी के लिंक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में शक्तियों का प्रयोग करेंगे।