Invalid slider ID or alias.

सवाई माधोपुर/बौंली-नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास।

वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।


सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी विमल कुमार बेरवा निवासी डिगो थाना लालसोट जिला दोसा का मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि पीड़िता की मां ने अपने देवर के साथ जिले के एक थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 19 अगस्त 2020 को हम सभी परिवार वाले घर पर बैठे हुए थे इसी दौरान विमल, विकास व अशोक बेरवा निवासी डिगो तहसील लालसोट हाल निवासी घटानेनवाड़ी तहसील बौंली करीब शाम 6:00 बजे आए वह पूछने लगे कि घर पर कौन है जब हमने कहा कि घर पर तो हम ही हैं फिर वह चले गए उसके बाद मैं जब करीब 2:00 सोच करने उठी तो मेरी नाबालिग पुत्री घर पर नहीं मिली। इन तीनों भाइयों ने मेरी नाबालिग पुत्री को आरोपियों ने बहला-फुसलाकर जबरन ले गए एवं घर में रखे ₹25हजार800 भी निकाल लेगये। पुलिस ने अनुसंधान के बाद बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। पॉक्सो न्यायालय ने आरोप सिद्ध हो जाने पर आरोपी विमल कुमार बेरवा निवासी डिगो थाना लालसोट जिला दौसा को आरोप सिद्ध होने पर आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास व ₹5हजार अर्थदंड आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से व 376( 3 )आईपीसी की धारा के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से एवं 5(L)सपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

Don`t copy text!